सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब तक मौजूद 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है।
इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी गाड़ियां, यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट जैसे सामान पर 40% का विशेष “सिन टैक्स” लगाया जाएगा। कुछ जरूरी सामान जैसे UHT दूध, पनीर, छेना, रोटी, चपाती और पराठा पर GST पूरी तरह हटा दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, हालांकि तंबाकू उत्पादों पर 40% GST अभी लागू नहीं किया जाएगा।
किस स्लैब में क्या आएगा?
0% स्लैब
- 33 जीवन रक्षक दवाएं (कैंसर और गंभीर बीमारियों की)
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
- मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
- दूध, छेना/पनीर (पैक और लेबल वाला), पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी
5% स्लैब
- बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
- मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
- दूध की बोतलें, शिशुओं के नैपकिन और डायपर
- सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
- थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप
- ट्रैक्टर और पुर्जे
- चश्मा
- कृषि-बागवानी मशीनें, टपक सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर
- जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व
18% स्लैब
- छोटी कारें: पेट्रोल, एलपीजी, CNG (1200 CC तक और 4000 mm से कम)
- डीजल कारें (1500 CC तक और 4000 mm से कम)
- तीन पहिया वाहन
- मोटरसाइकिलें (350 CC तक)
- माल ढुलाई वाहन
- एयर कंडीशनर
- टीवी (32 इंच से ऊपर), LED/LCD टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर
- बर्तन धोने की मशीन
- 1800 CC से ऊपर इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टर
40% स्लैब
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू
- फ्लेवर्ड/कैफीन युक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक, गैर-मादक पेय
- धूम्रपान पाइप
- 350 CC से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- लग्जरी यॉट और निजी विमान
- रिवॉल्वर और पिस्तौल
- सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग
सवाल-जवाब में समझें GST 2.0
सवाल 1: सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
जवाब: अब केवल दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) होंगे। लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि आवश्यक वस्तुओं को 0% टैक्स में रखा गया है।
सवाल 2: बदलाव का मकसद क्या है?
जवाब:
- टैक्स ढांचे को आसान बनाना
- आम लोगों पर बोझ घटाना
- छोटे कारोबार को बढ़ावा देना
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करना (जहां कच्चे माल पर टैक्स तैयार उत्पाद से ज्यादा होता है)
सवाल 3: आम आदमी को क्या फायदा होगा?
जवाब:
- रोजमर्रा की चीजें, खाद्य सामान, छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी
- स्वास्थ्य बीमा पर GST हटने से बीमा सस्ता होगा
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ, घर बनाना सस्ता होगा
- टीवी, AC और 33 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी
- ऑटो पार्ट्स, थ्री-व्हीलर और 350cc तक की मोटरसाइकिलें भी अब 18% स्लैब में
📌 उदाहरण:
- पहले: 100 रु. के हेयर ऑयल पर 18% टैक्स = 118 रु.
- अब: 100 रु. पर 5% टैक्स = 105 रु.
➡️ फायदा = 13 रुपए
सवाल 4: किसानों और उद्योगों को क्या फायदा होगा?
जवाब:
- किसानों के लिए: ट्रैक्टर और कृषि मशीनों पर GST 12% से घटकर 5% हुआ। कीटनाशकों पर भी टैक्स कम हुआ।
- उद्योगों के लिए:
- टेक्सटाइल: फाइबर और यार्न सस्ते हुए
- उर्वरक: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया सस्ते
- नवीकरणीय ऊर्जा: बायोगैस प्लांट, पवन-चक्की, सौर उत्पादों पर टैक्स कम
- ऑटोमोबाइल: छोटी कारें, मोटरसाइकिलें और ऑटो पार्ट्स सस्ते
सवाल 5: सरकार को नुकसान होगा क्या?
जवाब:
- शुरुआत में लगभग 85,000 करोड़ रु. सालाना का नुकसान हो सकता है (SBI रिसर्च)
- लेकिन खपत बढ़ने, टैक्स चोरी पर रोक और 40% स्लैब से मिलने वाले राजस्व से लंबे समय में घाटा पूरा होगा।
सवाल 6: तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स अभी क्यों नहीं?
जवाब:
- फिलहाल तंबाकू उत्पाद जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, और बीड़ी पर 28% GST + मुआवजा उपकर लगता है (जो उत्पाद के हिसाब से 5% से 290% तक हो सकता है)
- नई 40% GST दर इन पर तब लागू होगी, जब उपकर का सारा कर्ज चुक जाएगा। इसकी तारीख वित्त मंत्री और GST परिषद तय करेंगे।
GST की पृष्ठभूमि
- 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया गया था।
- इसने केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स और 13 उपकर खत्म किए।
- पहले GST में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे।
GST के हिस्से:
- CGST – केंद्र सरकार को
- SGST – राज्य सरकार को
- IGST – अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात पर
- उपकर (Cess) – लग्जरी व हानिकारक वस्तुओं पर





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